उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केन्द्रीय/राज्य/समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है ?
1) अनन्य रूप से केवल राज्य विधानमंडल
2) केवल संसद
3) राज्य विधानमंडल के सहमत होने पर संसद
4) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन के अनुसार संसद अथवा राज्य विधानमंडल
2) केवल संसद