नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है
1) राष्ट्रपति द्वारा
2) संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर
3) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
4) राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
2) संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर