जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का नाम पद सन 1965 में सदर a रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया
1) लोकसभा की एक प्रस्ताव द्वारा
2) राष्ट्रपति की एक कार्यकारी आदेश द्वारा
3) जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में छठे संशोधन द्वारा
4) राज्य सरकार द्वारा आर्टिकल 371के अंतर्गत
3) जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में छठे संशोधन द्वारा