निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परन्तु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है
1) भारत के महालेखा परीक्षक एवं लेखा नियंत्रक
2) भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त
3) भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष
4) भारत के एटॉर्नी जनरल
4) भारत के एटॉर्नी जनरल