सन 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में
1) प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था
2) प्रांतों एवं देसी रियासतों दोनों का संघ में शामिल होना अनिवार्य था
3) प्रांतों एवं देसी रियासतों दोनों का संघ में सम्मिलित होना स्वैच्छिक था
4) प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना स्वैच्छिक था
1) प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था