राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद-249 के अन्तर्गत पारित संकल्प, जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा:
1) छह मास से अधिक नहीं
2) दो वर्ष से अधिक नहीं
3) एक वर्ष से अधिक नहीं
4) असीमित काल तक
3) एक वर्ष से अधिक नहीं