सामान्यत: 5 वर्षों बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है
1) राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए
2) केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए
3) केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए
4) केन्द्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए
4) केन्द्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए