किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है –
1) संसद द्वारा
2) राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा
3) मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा
4) राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा
4) राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा