भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है
1) संघ के मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा
2) उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा
3) भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा
4) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा
3) भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा