मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किये जाने का प्रयोजन है –
1) मौलिक अधिकारों के दुरूपयोग पर रोग
2) मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना
3) विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना
4) कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना
3) विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना