यदि किसी राज्य विधान सभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि-
1) मतदान बहुत कम हुआ
2) बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था
3) निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से बनी
4) निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी
4) निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी