संसदीय क्रियाविधि के अनुसार ‘गिलोटिन’ का अर्थ है कि लोकसभा अध्यक्ष-
1) जारी कार्य को रोक कर सदन के समक्ष किसी विषय को मतदान के लिये रखता है।
2) समय समाप्त होने से पूर्व सदन को स्थगित कर देता है।
3) किसी प्रस्ताव पर मतदान की अनुमति नहीं देता है।
4) किसी सदस्य को दुर्व्यवहार के लिये फटकारता है।
1) जारी कार्य को रोक कर सदन के समक्ष किसी विषय को मतदान के लिये रखता है।