एक व्यक्ति
1) एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है
2) दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है
3) तीन से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है
4) चार से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है
2) दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है