भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है –
1) संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा
2) संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा
3) संसद के दोनों सदनों और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा
4) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा
4) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा